
दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक और रैपर यो यो हनी सिंह को उनके नए गीत ‘MANIAC’ के बोलों में अश्लीलता फैलाने के आरोपों से राहत दी है।
यह याचिका दायर करने वाले के दावों को खारिज कर दिया गया, जिसमें वह गाने के बोलों में भोजपुरी भाषा के अपवाद और महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा रहे थे।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में दिया गया फैसला देते हुए कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता और इसे बिना किसी शर्त के समझा जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी उजागर किया कि गीत में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करने से यौनीकरण का आरोप लगाना अनुचित है, और इस प्रकार की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय लेते हुए न्यायिक पैनल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने दावों में निजी व्यक्तिगत राहत की मांग की थी, जो कि इस मामले में उचित नहीं है।
इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने इस गाने के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इसे अश्लील बोलों के लिए आलोचना की गई थी।
यह निर्णय दिखाता है कि कोर्ट अश्लीलता और संविदानशील विषयों में विवादास्पद मुद्दों पर अपने अदालती दृष्टिकोण को स्थिर रखने के पक्ष में उतर रहा है।
इससे पहले भी समझौता संबंधित गानों को लेकर सुनवाई के दौरान आ गया है, लेकिन अब यह निर्णय स्थिरता और कानूनी अनुसारता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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